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झाबुआ

जमीनी विवाद को लेकर फरियादी के घर में आग लगाने वाले आरोपियों को हुई तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा।

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                  फरियादी के अनुसार घटना दिनांक 18.08.2023 को जमीन संबंधी विवाद को लेकर आरोपीगण व्दारा फरियादी जेवियर पिता तोलिया भूरिया के मकान में रात्रि में आग लगा दी गई। जिसकी शिकायत फरियादी ने थाना थांदला पर दर्ज कराई, जिस पर थाना थांदला पर अपराध क्रमांक 617/2023 दर्ज कर विवेचना मे लिया गया। उक्त प्रकरण की विवेचना सउनि. रामदास अहिरवार व्दारा की गई।

                उक्त प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए प्रधान जिला एवं सत्र  न्यायाधीश झाबुआ महोदया श्रीमती विधी सक्सेना व्दारा आरोपीगण सोहन पिता विजिय़ा भूरिया 58 वर्ष, बदहिंग पिता रवजी भूरिया 54 वर्ष, अमरसिंह पिता हकरिया भूरिया 28 वर्ष एवं लूला पिता बदहिंग भूरिया 35 वर्ष निवासीगण बहादुरपाडा, थाना थांदला को दोषशिध्द पाते हुए प्रत्येक आरोपी को तीन-तान वर्ष के सश्रम कारावास व दस-दस हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
               उक्त प्रकरण का प्रतिनिधित्व जी. पी. मान सिंह भूरिया व्दारा किया गया।

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