Connect with us

झाबुआ

जनपद पंचायत रामा में ऑडिट रिपोर्ट में पाई विसंगतियों के आधार पर गठित जाँच दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर एफआईआर दर्ज करायी गई*

Published

on



*

     झाबुआ 17 अप्रैल, 2025। कलेक्टर नेहा मीना के निर्देशानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री जितेंद्रसिंह चौहान द्वारा कार्यालय जनपद पंचायत रामा का वित्तीय वर्ष 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट में विसंगति पाये जाने पर गठित तीन सदस्यीय जांच दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में लगभग 1.92 करोड़ की वित्तीय अनियमितता बरती जाने एवं शासकीय योजनाओं की धनराशि स्वयं के बैंक खाते में जमा किये जाने एवं शासकीय राशि का दुरूपयोग करने के कारण कालीदेवी थाना में तत्कालीन कम्प्युटर ऑपरेटर जनपद पंचायत रामा श्री पवन मिश्रा, तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी जनपद पंचायत रामा श्री मोतीलाल अड़, सहायक ग्रेड 3 जनपद पंचायत रामा श्री विक्रम पारगी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई। तत्कालीन कम्प्युटर ऑपरेटर जनपद पंचायत रामा श्री पवन मिश्रा पद से पृथक किया गया।
    इसी के साथ तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामा श्री वीरेन्द्र सिंह रावत के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संभागायुक्त इन्दौर की ओर प्रस्ताव प्रेषित किया गया।
     इसी के साथ 16 अप्रैल 2025 को उक्त प्रकरण में कलेक्टर नेहा मीना द्वारा  तत्कालीन लेखा एवं सहायक लेखा अधिकारी के प्रभार मे रहे श्री विक्रम पारगी सहायक ग्रेड 3 जनपद पंचायत रामा को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के -उपनियम (09) के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया। निलम्बन अवधि मे श्री पारगी का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत, झाबुआ नियत किया गया तथा श्री पारगी को निलम्बन अवधि मे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता अर्जित रहेगी।

देश दुनिया की ताजा खबरे सबसे पहले पाने के लिए लाइक करे प्रादेशिक जन समाचार फेसबुक पेज

प्रादेशिक जन समाचार स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंच है यहाँ विभिन्न टीवी चैनेलो और समाचार पत्रों में कार्यरत पत्रकार अपनी प्रमुख खबरे प्रकाशन हेतु प्रेषित करते है।

Advertisement

Subscribe Youtube

Advertisement

सेंसेक्स

Trending

कॉपीराइट © 2021. प्रादेशिक जन समाचार

error: Content is protected !!