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झाबुआ

ई-केवायसी में लपारवाही बरतने पर किया गया विक्रेता को पृथक किया जाकर उ.मू.दुकान निलंबित की गई*

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           झाबुआ 17 अप्रैल, 2025। सहायक आपूर्ति अधिकारी राणापुर के प्रतिवेदन अनुसार आजाद महिला बहुदेशीय सहकारी संस्था मर्यादित राणापुर द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान वगई छोटी (2112057) के विक्रेता श्री राधेश्याम गावड द्वारा दुकान के संलग्न पात्र हितग्राहियों की ई-केवायसी अभियान के दौरान ई-केवायसी नहीं करना पाया गया एवं फोन किए जाने पर अटेंड नहीं किया जाकर शासकीय कार्य में लापरवाही बरती गई।
           लापरवाही बरतने पर अनुविभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी अनुभाग-झाबुआ द्वारा म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कंडिका 18 के उल्लंघन होने से आजाद महिला बहुदेशीय सहकारी संस्था मर्यादित राणापुर की शासकीय उचित मूल्य दुकान वगई छोटी (2112057) को तत्काल निलंबित किया जाकर शासकीय उचित मूल्य दुकान वगई बडी(2112013) में संलग्न किया गया। विक्रेता राधेश्याम गावड शासकीय उचित मूल्य दुकान गई छोटी (2112057) से पृथक किया जाकर चार्ज एवं पीओएस मशीन तत्काल वगई बड़ी (2112013) के विक्रेता श्री सम्भुसिंह डामोर को प्रदान किये जाने हेतु आदेशित किया गया। नियमानुसार चार्ज प्रदान न करने पर म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कंडिका 13 (2) के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज की जाएगी।

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