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झाबुआ

बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं बलात्कार के आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा

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झाबुआ – दिनांक 30.04.2022 को नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपहरण एवं बलात्कार करने वाले आरोपी को विशेष न्यायालय, झाबुआ द्वारा दोषी पाए जाने पर आजीवन सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
घटना का संक्षिप्त विवरण:

फरियादी द्वारा थाना झाबुआ में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 30 अप्रैल 2022 को रात्रि लगभग 09:30 बजे जब वह पानी पीने के लिए उठा, तो देखा कि उसकी नाबालिग पुत्री घर पर नहीं थी। आसपास एवं रिश्तेदारी में तलाश करने पर भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। उसी दिन से फरियादी के पड़ोस में रहने वाला लड़का श्रवण भी घर से लापता था, जिससे संदेह और पुख्ता हुआ।

घटना की सूचना पर थाना झाबुआ में अपराध क्रमांक 597/2022 धारा 363 IPC के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना उप निरीक्षक कैलाशचंद सिर्वी द्वारा की गई। बालिका की दस्तयाबी उपरांत प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध गंभीर धाराओं – धारा 376(2N), 376(3) IPC एवं 5L/6, 5(जे)(ii) पॉक्सो एक्ट का इजाफा किया गया।
न्यायालय द्वारा सुनाया गया निर्णय:

प्रकरण में सुनवाई के उपरांत माननीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), जिला झाबुआ श्री सुभाष सुनहरे द्वारा आरोपी श्रवण पिता रूमाल उर्फ राजू अजनार, उम्र 23 वर्ष, निवासी मौजीपाड़ा, झाबुआ को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 5L/6 एवं 5(जे)(ii) पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन सश्रम कारावास तथा ₹5000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण का संचालन:

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती मनीषा मुवेल द्वारा प्रभावी रूप से पक्ष प्रस्तुत किया गया।

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