रतलाम/ राज्य शासन के निर्देशानुसार रतलाम जिले में विभिन्न माफियाओं, अतिक्रमणकर्ताओं, मिलावटखोरों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाईयों की समीक्षा कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा गुरुवार को आयोजित एक बैठक में की गई। कलेक्टर ने आबकारी विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया कि उनके द्वारा अब तक सीमित संख्या में कार्रवाई की गई है इसमें वृद्धि की जाए। इसी प्रकार जिला खनिज अधिकारी को निर्देशित किया कि शहर में रेत के अवैध भंडारण की सूचनाएं मिली है वहां पहुंचकर तत्काल कार्रवाई की जाए। उक्त बैठक में डीआईजी श्री सुशांत सक्सेना, पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी, अपर कलेक्टर श्री एम.एल. आर्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुनील पाटीदार, एसडीएम श्री राजेश शुक्ला, सहायक आयुक्त आबकारी श्रीमती नीरजा श्रीवास्तव, जिला खनिज अधिकारी सुश्री आकांक्षा पटेल, जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एस.एच. चौधरी, स्टेशन रोड थाना प्रभारी श्री किशोर पाटनवाला, फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर श्री कमलेश जमरा उपस्थित थे।
कलेक्टर ने जिला खनिज अधिकारी को निर्देश दिए कि सैलाना रोड, ऊकाला रोड पर रेत के अवैध भंडारण की सूचना मिली है वहां एक्शन ली जाए। खनिज अधिकारी ने बताया कि सज्जन मिल क्षेत्र में रेत के अवैध भंडारण पर कार्रवाई की गई है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि भंडारण की अनुमति नहीं दी जा रही है इसलिए उसके विरुद्ध एक्शन ली जाए। कलेक्टर ने कहा कि खनिज विभाग अभी सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा है। विभाग अब अपनी कारवाईयो में सख्ती लाए।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि खनिज विभाग को जहां फोर्स की आवश्यकता होगी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि खनिज विभाग कार्रवाइयों की संख्या में बढ़ोतरी करें, मासिक लक्ष्य तय किए जाएं। इसी प्रकार के निर्देश जिला आबकारी विभाग को दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक आबकारी निरीक्षक को लक्ष्य प्रदान किया जाए। प्रत्येक माह 200 प्रकरण विभाग द्वारा बनाए जाएं। कलेक्टर ने यह भी कहा कि आबकारी विभाग की खंडवार समीक्षा की जाएगी।
फूड एंड ड्रग 30 अप्रैल तक 40 लाख रूपए की वसूली करेगा
कलेक्टर ने फूड एंड ड्रग विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाईयों की समीक्षा की। विभाग के निरीक्षकों द्वारा दुकानों, प्रतिष्ठानों से प्राप्त किए गए सैंपल्स के फेल होने, मिथ्या छाप होने की स्थिति में अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा अर्थदंड किया जाता है। समीक्षा में कलेक्टर ने पाया कि जिले में अर्थदंड के 40 लाख रुपए की वसूली की जाना शेष है। विभाग द्वारा अपर कलेक्टर न्यायालय के आदेश का शत-प्रतिशत पालन नहीं किया जा रहा है। इस पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम द्वारा निरीक्षक श्री जमरा को आगामी 30 अप्रैल तक संपूर्ण 40 लाख रुपए की राशि वसूल करने के लिए निर्देशित किया गया। इसके साथ ही समीक्षा में कलेक्टर ने यह भी पाया कि फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर्स द्वारा जिले के सैलाना तथा बाजना के ग्रामीण क्षेत्रों में ही ज्यादा संख्या में सैंपल्स प्राप्त किए जा रहे हैं जो युक्तियुक्त नहीं है। इस पर कलेक्टर ने सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए अपर कलेक्टर को निर्देशित किया कि वे सभी फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर को सैंपल लेने के स्थान और दुकानों, प्रतिष्ठानों के संबंध में दिशा-निर्देशित करेंगे। इंस्पेक्टर के साथ एक नायब तहसीलदार भी रहेगा। सभी इस्पेक्टर प्रतिदिन 5 सैंपल प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार विगत दिनों मिर्ची पावडर के सेम्पल फेल हुए थे, कलेक्टर ने दीनदयाल नगर तथा ब्राह्मणों का वास के दो दुकानदारो के खिलाफ कार्यवाई करने के निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर द्वारा जिला आपूर्ति विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि बायोडीजल के अवैध पंप पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आबकारी सहायक आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग के पास मात्र एक मुख्य आरक्षक तथा 12 आरक्षक हैं। बीमारी अथवा अन्य कारणों से आरक्षकों द्वारा अवकाश पर रहने के कारण सामान्य परिस्थितियों में मात्र 5 या 6 का अमला उपलब्ध रहता है जो कार्रवाईयों के लिए पर्याप्त नहीं होता है। इस पर कलेक्टर द्वारा कहा गया की कार्रवाइयों के लिए अतिरिक्त स्टाफ के रूप में होमगार्ड के जवान विभाग को उपलब्ध कराए जाएंगे। कलेक्टर द्वारा पुलिस विभाग को भी निर्देशित किया गया कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में लिप्त व्यक्तियों को चिन्हित कर उनको सजा दिलवाई जाए।