झाबुआ- मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जिला झाबुआ ने ग्राम बिजिया डूंगरी के परिवार (फरियादी) के साथ आरोपीगण द्वारा मारपीट करने , गंदी गंदी गालियां देने और जान से मारने की धमकी देने पर 6 आरोपी काे , प्रत्येक को अलग अलग धारा में सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई |
जिला मीडिया प्रभारी राजेंद्र पाल अलावा ने बताया कि फरियादी मुकेश घटना दिनांक 06. अक्टूबर.2017 को अपने परिवार के साथ ग्राम बिजिया डूंगरी थाना झाबुआ मे उनका एक खेत है एवं वही पर उन्होने मकान बना लिया है, सुबह 07.30 बजे ग्राम बिजीया डुंगरी के मडिया एवं खारू आये और फरियादी को मां बहन की नंगी नंगी गालिया देकर बोले की तुमने उनके खेत का सेडा क्यों खेडा कहकर नंगी नंगी गालिया देने लगे उसने गालिया देने से मना किया तो उसे मडिया ने पकड लिया और थारू ने एक पत्थर मारा जिससे फरियादी को चोट आयी तथा फरियादी का छोटा भाई सुरेश एवं मां रामीबाई, बहन अम्मा बीच बचाव करने आये तो नानसिंह, मुकेश, पप्पु, दिलीप आये और फरियादी के छोटे भाई सुरेश को नानसिंह ने लकडी से मारा जिससे उसे चोट आई एवं उसके पिताजी नुरजी को नानसिंह, मुकेश, पप्पू, दिलीप ने लकडी एवं पत्थर से मारा जिससे फरियादी के पिताजी को चोट आई फरियादी की मां रामीबाई को मुकेश एवं पप्पू ने थप्पड मुक्को से मारा एवं धक्का देकर गिरा दिया, जिससे उसे कमर एवं पीठ में चोट लगी, उसकी बहन अम्मा को नानसिंह व पप्पू ने पत्थर से मारा जिससे उन दोनो को चोट आई |शोर मचाने पर सरपंच एवं मेमा आये तो आरोपीगण जान से मारने की धमकी देकर भाग गये।
सजाः- सजा का विवरण निम्नानुसार हैः-
आरोपी का नाम
सजा(प्रत्येक आहतगण हेतु पृथक-पृथक)
1
मडिया उर्फ थामस पिता मेहताब
धारा 147 भादसं अंतर्गत 06 माह सश्रम कारावास एवं 100 रू अर्थदण्ड एवं धारा 323 सहपठित धारा 149 भादसं अंतर्गत 03 माह सश्रम कारवास एवं 600 रू अर्थदण्ड एवं धारा 325 सहपठित धारा 149 भादसं हेतु 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 800 रू अर्थदण्ड से से दण्डित किया गया।
2
मुकेश पिता रमेश
धारा 147 भादसं अंतर्गत 06 माह सश्रम कारावास एवं 100 रू अर्थदण्ड एवं धारा 323 सहपठित धारा 149 भादसं अंतर्गत 03 माह सश्रम कारवास एवं 600 रू अर्थदण्ड एवं धारा 325 सहपठित धारा 149 भादसं हेतु 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 800 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
3
पप्पू पिता रमेश
धारा 147 भादसं अंतर्गत 06 माह सश्रम कारावास एवं 100 रू अर्थदण्ड एवं धारा 323 सहपठित धारा 149 भादसं अंतर्गत 03 माह सश्रम कारवास एवं 600 रू अर्थदण्ड एवं धारा 325 सहपठित धारा 149 भादसं हेतु 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 800 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
4
नानसिंह पिता जवला
धारा 147 भादसं अंतर्गत 06 माह सश्रम कारावास एवं 100 रू अर्थदण्ड एवं धारा 323 सहपठित धारा 149 भादसं अंतर्गत 03 माह सश्रम कारवास एवं 600 रू अर्थदण्ड एवं धारा 325 सहपठित धारा 149 भादसं हेतु 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 800 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
5
खारू पिता मेहताब
धारा 147 भादसं अंतर्गत 06 माह सश्रम कारावास एवं 100 रू अर्थदण्ड एवं धारा 323 सहपठित धारा 149 भादसं अंतर्गत 03 माह सश्रम कारवास एवं 600 रू अर्थदण्ड एवं धारा 325 सहपठित धारा 149 भादसं हेतु 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 800 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
6
दिलीप पिता जेमाल
धारा 147 भादसं अंतर्गत 06 माह सश्रम कारावास एवं 100 रू अर्थदण्ड एवं धारा 323 सहपठित धारा 149 भादसं अंतर्गत 03 माह सश्रम कारवास एवं 600 रू अर्थदण्ड एवं धारा 325 सहपठित धारा 149 भादसं हेतु 01 वर्ष सश्रम कारावास एवं 800 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी एवं जानकारी जिला मिडीया प्रभारी श्री राजेन्द्रपाल अलावा, एडीपीओ द्वारा दी गई