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झाबुआ

जमीन बेचने की बात को लेकर हुआ विवाद

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न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला

अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि घटना दिनांक को फरियादी भल्लू अपने लडके बाबु के साथ घर के बाहर खाना खाकर बैठा था तभी उसका भाई मोहनसिंह व उसका लडका कमलसिंह दोनो आये और उसे बोला कि झीतरा उसकी जमीन क्यो बेच रहा है और तुम उसका साथ क्यो दे रहे हो जमीन तुम्हारे नाम पर चढी है और तुम्हे पैसा मिल रहा होगा कहकर उसे मा बहन की गंदी गंदी गालिया देने लगा उसने गाली देने से मना किया तो कमलसिंह ने उसे पकड लिया एवं भाई मोहनसिंह ने उसके साथ लकडी से मारपीट की जिससे उसे चोट आई उसका लडका बाबु बीच बचाव करने आया तो कमल ने उसे पकड लिया और मोहनसिंह ने मारपीट करी जिससे बाबु को चोट आई तब उसकी माता मडीबाई और पत्नि कांताबाई व राकेष आये और उन्होने बीच बचाव किया तो आरोपीगण जाते जाते बोल रहे थे कि आज के बाद जमीन बेचने की बात की तो जान से खत्म कर देंगे। घटना की रिपोर्ट फरियादी भल्लू ने थाना रानापुर अंतर्गत दर्ज करवाई रिपोर्ट धारा 294,323,34,506 भादवि अंतर्गत दर्ज की जा कर समस्त विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे पेष किया।

सजाः- मोहनसिंह पिता तोलिया डामोर एवं कमल पिता मोहन डामोर निवासीगण गा्रम धामनीचमना को धारा 323/34 भादवि अंतर्गत न्यायालय उठने तक की सजा एवं 100-100 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी श्री महेन्द्रसिंह मुजाल्दे, एडीपीओ द्वारा कि गई एवं जानकारी जिला मिडीया सेल प्रभारी श्री राजेन्द्रपाल अलावा, एडीपीओ द्वारा दी गई।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला झाबुआ(म0प्र0)

अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि घटना दिनांक को फरियादी मडिया अपने घर पर था तब शाम को 07.00 बजे उसके भतीजे भावसिंह , पेमा, बापू आये और बोले की हमारी गिरवी रखी जमीन इस साल मत खेडना हम छुडा लेंगे और तीनो गाली गलौज करने लगे तो उसने गाली देने से मना किया तो भावसिंह, पेमा एवं बापू ने फरियादी मडिया के साथ मारपीट शुरू कर दी तब मडिया चिल्लाया तो उसका लडका दिनेष व बहु तोलीबाई आये तो वह लोग भाग गये। घटना कि रिपोर्ट थाना रानापुर अंतर्गत दर्ज करवाई गई रिपोर्ट धारा 504, 323,34, 325,34 अंतर्गत दर्ज कि जा कर समस्त विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।

सजाः- भावसिंह, पेमा, बापू पिता बदिया हटिला तीनो आरोपीगणो को धारा 323,34 अंतर्गत न्यायालय उठने तक की सजा एवं 100-100 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियोजन की ओर से पैरवी श्री महेन्द्रसिंह मुजाल्दे, एडीपीओ द्वारा कि गई एवं जानकारी जिला मिडीया सेल प्रभारी श्री राजेन्द्रपाल अलावा, एडीपीओ द्वारा दी गई।

राजेन्द्रपाल सिंह अलावा
एडीपीओ
जिला मिडीया प्रभारी

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