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झाबुआ

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना” के तहत जिले में सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के आयोजन की तिथि निर्धारित

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*कन्याएं निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर अपना आवेदन पत्र निर्धारित तिथि से पूर्व प्रस्तुत कर योजना का लाभ उठाएं*

          झाबुआ 06 फरवरी, 2025। म.प्र. शासन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जरूरतमंद निराश्रित/निर्धन परिवारो की कन्या/विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना संचालित की गई है।

*लाभ:-*
           उक्त सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित कन्याओं को राशि रू 49000/- का भुगतान उनके बैंक खातो में तथा राशि रू 6000/- प्रति कन्या के मान से आयोजन पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु संबंधित आयोजनकर्ता निकाय को प्रदान किए जाने का प्रावधान है।

*पात्रता की शर्ते:-*
           योजना के तहत सामूहिक विवाह मे सम्मिलित होकर विवाह करना अनिवार्य है। कन्या/विधवा/परित्यक्ता महिला म.प्र. की निवासी होना अनिवार्य है। विवाह के समय कन्या की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा पुरूष की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होना अनिवार्य है। कन्या हेतु- पूर्व से विवाहित ना हो। परित्यक्ता महिला होने की स्थिति में कानूनी रूप से तलाक हो गया हो। विधवा होने की स्थिति में उनके पति की मृत्यु हो चुकी हो। योजना के तहत आय का कोई बन्धन नही हैं। आधार ई केवायसी पूर्ण, खाता नंबर एवं मोबाईल नंबर अपडेट हो।

*अन्य मापदण्ड:-*
           श्रम विभाग के अंतर्गत म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक भी योजना के तहत सामूहिक विवाह में सम्मिलित होकर लाभ प्राप्त कर सकते है। कन्या का पूर्व मे विवाह ना हुआ हो। इस मापदण्ड से आशय यह है कि वर-वधु का विवाह योजनान्तर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हीं सम्पन्न हो एवं ऐसा ना हो कि उनके द्वारा पूर्व में एकल या किसी अन्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम द्वारा विवाह कर लिया गया हो।

*आवश्यक दस्तावेज:-*
             वर एवं वधु के मुल निवासी प्रमाण पत्र, वर एवं वधु की समग्र आईडी, आधार कार्ड, कन्या की बैंक पासबुक, पासपोर्ट साईज के 02-02 फोटोग्राफ्स, मोबाईल नंबर, कल्याणी (विधवा) होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में कानूनी रूप से तलाक होने का न्यायालयीन आदेश, यदि हितग्राहीं श्रमिक हो तो श्रमिक पंजीयन कार्ड की छायाप्रति । वर एवं वधु की आयु संबंधी पुष्टि हेतु इनमे से कोई भी एक दस्तावेज अनिवार्य हैं- स्कूल का प्रमाण पत्र (टी.सी.), अंकसूची जिसमें जन्मतिथि दर्ज हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता सूची/मतदाता परिचय पत्र जिसमें आयु अथवा जन्मतिथि अंकित हो, शासकीय चिकित्सा विषेषज्ञ द्वारा आयु हेतु जारी प्रमाण पत्र, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम का जॉब कार्ड, अथवा अन्य दस्तावेज जो आयु सिद्ध करने हेतु कानूनी रूप से स्वीकार्य हो।

*मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत विकासखण्ड स्तर पर सामूहिक विवाह कार्यक्रमों की तिथि निर्धारित*
      कलेक्टर नेहा मीना के मार्गदर्शन में जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत विकासखण्ड स्तर पर सामूहिक विवाह कार्यक्रमो का आयोजन निर्धारित तिथि में किया जायेगा।
              विकासखण्ड थांदला में 25 मार्च 2025 को दशहरा मैदान थांदला में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। जिसकी आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 05 मार्च 2025 है। विकासखण्ड राणापुर में 26 मार्च 2025 को दशहरा मैदान राणापुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। जिसकी आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 05 मार्च 2025 है। विकासखण्ड मेघनगर में 27 मार्च 2025 को ग्रा.पं. पिपलखुंटा में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। जिसकी आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10 मार्च 2025 है।
             विकासखण्ड झाबुआ में 28 मार्च 2025 को ग्रा.पं. कल्याणपुरा में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। जिसकी आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 13 मार्च 2025 है। विकासखण्ड रामा में 28 मार्च 2025 को जनपद पंचायत के सामने रामा में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। जिसकी आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 05 मार्च 2025 है। विकासखण्ड पेटलावद में 30 मार्च 2025 को ग्रा.पं. रायपुरिया में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। जिसकी आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10 मार्च 2025 है।

*आवेदन कहा करे:-*
        *ग्रामीण क्षैत्र:-* ग्रामीण क्षैत्र में रहने वाली कन्याएं  अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र मे सभी दस्तावेज संलग्न कर ग्राम पंचायत में प्रस्तुत करेंगे।
        *शहरी क्षैत्र:-* शहरी क्षैत्र के रहने वाली कन्याएं अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में  सभी दस्तावेज संलग्न कर नगर पालिका/परिषद् में प्रस्तुत करेंगे।
  अधिक जानकारी के लिए संबंधित जनपद पंचायत/नगर पालिका/परिषद अथवा जिला स्तर पर जिला कार्यालय सामाजिक न्याय विभाग झाबुआ से सम्पर्क कर सकते है।

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