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झाबुआ

शासकीय कन्या परिसर एवं बुनियादी स्कूल झाबुआ में विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया स्वीट गोस्वामी 9826337631

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झाबुआ, 12 नवंबर 2021। माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश श्रीमान मोहम्मद सैय्यदुल अबरार महोदय जी के मार्गदर्शन एवं अपर जिला न्यायाधीश/सचिव श्री लीलाधर सोलंकी जी के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय झाबुआ के तत्वाधान में दिनांक 02 अक्टूबर-2021 से दिन-प्रतिदिन विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर/कार्यक्रम, डोर-टू-डोर अभियान, मोबाईल वैन के माध्यम से झाबुआ/पेटलावद/थांदला के विभिन्न गांवों/फलियों/वार्डों में कानून की विभिन्न जानकारी एवं शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार वृहद स्तर पर किया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 12.11.2021 को शासकीय कन्या परिसर एवं बुनियादी स्कूल झाबुआ में विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ के सचिव/अपर जिला न्यायाधीश श्री लीलाधर सोलंकी जी की अध्यक्षता एवं प्रधान न्यायाधीश किशोर न्याय बोर्ड झाबुआ श्रीमती तनवी माहेश्वरी ठाकुर की उपस्थित में संपन्न हुआ। शिविर को संबोधित करते हुये श्री सोलंकी जी ने निःशुल्क विधिक सेवाओं से अवगत कराते हुये कहा कि- किसी गरीब व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का अन्याय होता है और उसे न्याय हेतु न्यायिक सहायता प्राप्त नहीं होती है तो ऐसी परिस्थिति में हम उनके लिए मददगार व सदा तत्पर रहते है। श्री सोलंकी जी ने उपस्थित छात्राओं को मोटरयान के बारे में बताया कि बाईक चलाते समय हेलमेट अनिवार्य रूप से लगाना चाहिए 18 वर्ष की कम आयु वाले बच्चों को मोटरसाईकिल नहीं चलाने देना चाहिए। ड्राईविंग लाईसेंस एवं गाड़ी का बीमा अनिवार्य रूप से होना चाहिए, गाडी पर क्षमता से अधिक सवारी बिठाकर नहीं चलाना चाहिए। दुर्घटना होने के बाद अगर किसी के पास गाड़ी का बीमा पॉलिसी नहीं होगी तो वाहन मालिक को स्वयं आहत को पैसा देना पड़ता है। शिविर में श्रीमती ठाकुर ने अपने उद्बोधन में कहा कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, यह समाज के लिए घातक एवं घृणित कार्य है यदि ऐसा करते पाए जाते है और इसे रोकने के लिए समाज कानून की सहायता लेना चाहते है तो कानून इसे रोकने हेतु तत्पर है ऐसा कृत्य करने वालों को कानून दण्डित भी करेगा। शिविर में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं का संरक्षण प्रदान करने के लिए और समाज में घरेलू हिंसा को रोकने के लिए महिलाओं का संरक्षण लागू किया गया तथा कन्या भू्रण हत्या को रोकने, भरण पोषण एवं महिलाओं से संबंधित एवं पास्को एक्ट से संबंधित धाराओ के बारे में अवगत कराया और 18 वर्ष से कम आयु वाले अपराध के बारे में जानकारी दी गई अंत में श्रीमती ठाकुर ने उपस्थित छात्राओं को गुड टच एवं बैड टच के बारे में जानकारी दी उन्होंने कहा कि जब कोई स्पर्श करें और आप गंदा एवं असुरक्षित महसूस करें या लालच देकर या डरा-धमकाकर छूने का प्रयास करें तब शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा करें, शिक्षकों को सूचना दें, माता-पिता को सूचना दें या संबंधित थाने पर सूचना दें या कॉल करें। छात्राऐं अगर स्कूल, कोचिंग जाते समय कोई व्यक्ति पीछा या छेड़छाड़ करता है तो निर्भीक होकर आवश्यकता पड़ने पर पुलिस और निर्भया दल को मोबाईल के माध्यम से भी शिकायत भेज सकती है। कार्यक्रम में विधिक सहायता टोल फ्री नंबर 15100, चाइल्ड हेल्पलाईन नंबर 1098, महिला हेल्पलाईन नंबर 1091 के बारे में भी बताया। उक्त कार्यक्रम में स्कूल प्राचार्य श्रीमती वर्षा चौरे, शिक्षिका श्रीमती गीता हुडवे, श्रीमती नीतू कटारा एवं छात्राऐं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक श्री विनोद कुमार बसोड द्वारा किया गया।
संदेशः- सावधानी ही सुरक्षा है- दो गज दूरी-मास्क है जरूरी अपने नंबर पर वैक्सीन अवश्य लगवाएं।
स्वीट गोस्वामी

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