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झाबुआ

एकलव्य आदर्श आवासीय कन्या छात्रावास पेटलावद के प्राचार्य को निलंबित किया.

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महामहिम राज्यपाल महोदय के भ्रमण के दौरान गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं देने की शिकायत पर एकलव्य आदर्श आवासीय कन्या छात्रावास पेटलावद के प्राचार्य योगेंद्र प्रसाद को निलंबित किया.

झाबुआ, 2 मार्च 2022। 25 फरवरी को महामहीम राज्यपाल के भ्रमण के दौरान एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पेटलावद में एकलव्य आदर्श आवासीय कन्या छात्रावास पेटलावद की छात्राओं द्वारा महामहीम राज्यपाल को अवगत कराया था कि छात्रावास में गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं दिया जा रहा है एवं संस्था की व्यवस्था ठीक नहीं है। कलेक्टर जिला झाबुआ ने प्रथम दृष्टिया उक्त आरोप प्रमाणित होना पाया है।
प्रमुख सचिव जनजातीय कार्यविभाग मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा दूरभाष पर दिए गए निर्देश के तारतम्य में कार्यालय आदेश क्रमांक 395/शिकायत/808-809 इंदौर दिनंाक 25 फरवरी 2022 द्वारा संभाग स्तर से जांच दल का गठन किया जाकर जांच करवाई गई।
जांच दल द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2022 को दिए गए प्रतिवेदन अनुसार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पेटलावद में श्री योगेन्द्र प्रसाद प्राचार्य का संस्था एवं छात्रावास पर प्रशासकीय नियंत्रण नहीं है, जबकि संस्था एवं छात्रावास का प्रशासकीय नियंत्रण एवं वित्तीय अधिकार प्राचार्य के अधिन रहता है। प्राचार्य द्वारा शासकीय कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई, शासन द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही की जाती है, संस्था एवं छात्रावास के संचालन में कोई रूचि नहीं ली जा रही है, छात्रावास के रख रखाव एवं भोजन की गुणवत्ता पर किसी भी प्रकार का काई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जांच के समय भी भोजन की गुणवत्ता ठीक नहीं पाई गई, साथ ही जांच दल से अभद्र व्यवहार किया जिससे जांच की कार्यवाही बाधित हुई एवं अभिलेखों की जांच नहीं की जा सकी। प्राचार्य द्वारा विद्यालय में अध्यापन कार्य भी नहीं किया जाता है। साथ ही जांच दल ने पाया की महामहिम राज्यपाल महोदय के समक्ष छात्रों द्वारा की गई शिकायत के बाद भी जांच दिनंाक तक भी विद्यालय एवं छात्रावास की व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं हुआ है। जिससे स्पष्ट है कि प्राचार्य द्वारा अपने उक्त दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया जा रहा है एवं छात्र-छात्राओं को दिए जाने वाले नास्ते, भोजन तथा अध्यापन कार्य में अत्यन्त गंभीर लापरवाही की जा रही है।
अतः छात्र-छात्राओं के कथन एवं जांच दल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर श्री योगेन्द्र प्रसाद प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ई.एम.आर.एस.) पेटलावद जिला झाबुआ को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन की अवधि में श्री योगेन्द्र प्रसाद, प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ई.एम.आर.एस.) पेटलावद जिला झाबुआ का मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी विकास खंड राणापुर जिला झाबुआ नियत किया जाता है। निलंबन की अवधि में इन्हें मूलभूत नियम 53 की तहत विधिवत जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक 838/शिकायत/दिनांक 28 फरवरी 2022 से जारी किया गया है।

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