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झाबुआ

दो अज्ञात नवजात शिशुओं को बाल कल्याण समिति (न्यायपीठ) झाबुआ द्वारा किशोर न्याय (बालकों के देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधन 2021 के तहत बालक के संरक्षण व सर्वोत्तम हित को दृष्टिगत रखते हुए शिशु गृह भेजा गया

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दो अज्ञात नवजात शिशुओं को बाल कल्याण समिति (न्यायपीठ) झाबुआ द्वारा किशोर न्याय (बालकों के देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधन 2021 के तहत बालक के संरक्षण व सर्वोत्तम हित को दृष्टिगत रखते हुए शिशु गृह भेजा गया। दोनों अज्ञात नवजात जिला चिकित्सालय झाबुआ के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में डॉक्टर व स्टॉफ की देखरेख में रहे। स्वस्थ होने के उपरांत दोनों नवजातों को आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बाल कल्याण समिति (न्यायपीठ) की अध्यक्ष श्रीमती प्रीति चौहान सदस्यगण श्री चंचल भंडारी, श्रीमती बेला कटलाना, श्रीमती सपना भट्ट और श्रीमती पूजा चौहान द्वारा शिशुगृह भेजा गया। जिसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी म.बा.वि. राधुसिंह बघेल, वन स्टॉप सेंटर प्रभारी श्रीमती लीला डामोर व स्टॉफ और डॉ. आई.एस. चौहान व स्टॉफ का सराहनीय योगदान रहा।

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