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16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) घोषित

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   धार, 12 जून 2025/ कलेक्टर श्री प्रिंयक मिश्रा ने वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) की दृष्टि से उन्हें संरक्षण देने हेतु मध्य प्रदेश के सभी जल संसाधनों में म.प्र. नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा 3 (2) के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) घोषित किया है। म.प्र. मत्स्य महासंघ के अधीन इंदिरासागर, ओंकारेश्वर, मान एवं माही जलाशयों में भी उक्त अवधि (16 जून  से 15 अगस्त  तक) में सभी प्रकार का मत्स्याखेट, मत्स्य क्रय-विक्रय, मत्स्य विनिमय अथवा मत्स्य परिवहन करना निषेध रहेगा।
    इन नियमों का उल्लंघन करने पर मत्स्य प्रदेश राज्य मत्स्य क्षेत्र (संशोधित) अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष का कारावास या पांच हजार रूपये जुर्माना या दोनों से दंडित किये जाने का प्रावधान है। इस अवधि में इंदिरासागर, ओंकारेश्वर, मान एवं माही जलाशयों में किसी प्रकार का मत्स्याखेट, मत्स्य परिवहन न तो स्वयं करे और न ही अन्य को इस कार्य में सहयोग दें।

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