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झाबुआ

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश 31 अगस्त तक प्रभावशील

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झाबुआ 20 अगस्त 2021। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सोमेश मिश्रा द्वारा दिये गये आदेशानुसार अपर जिला दण्डाधिकारी के पत्र क्रमांकध्5244ध्जेण्सीण्2021 झाबुआ दिनांक 20 अगस्त 2021 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश शासन गृह ;सीद्ध विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक.एफ.35.09.2020 दो.सी.2 भोपाल दिनांक 14 जुलाई 2021 के परिपालन कार्यालयीन आदेश क्रमांकध्4246.4247ध्जेण्सीण्ध्2021 दिनांक 15 जुलाई 2021 एवं मध्यप्रदेश शासन गृह ;सीद्ध विभाग भोपाल के पत्र क्रमांकध्4370.4371ध्जेण्सीण्ध्2021 दिनांक 20 जुलाई 2021 के द्वारा जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिताए1973 की धारा.144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
मध्यप्रदेश शासन गृह ;सीद्ध विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक.एफ.35.09ध्2020ध्सी.2.दो भोपाल दिनांक 19 अगस्त 2021 के अनुक्रम में कार्यालयीन आदेश दिनांक 15 जुलाई 2021ए दिनांक 20 जुलाई 2021 को यथावत लागू रखने हुए उक्त दिशा.निर्देश दिनांक 31 अगस्त 2021 तक प्रभावशील रहेंगे।
संदेशः. सावधानी ही सुरक्षा है. दो गज दूरी.मास्क है जरूरी अपने नंबर पर वैक्सीन अवश्य लगवाएं।

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